भारत के संसद से सम्बन्धित अनुच्छेद Articles related to the Indian Parliament

भारत के संविधान के अनुच्छेद 79, 80 और 81 को, जो भारतीय संसद की रचना और संगठन से संबंधित हैं।

यहाँ हम आपको एक ऐसी TRICK बताने जा रहे है जिससे की आप भारत के संसद से सम्बंधित अनुच्छेद को आसानी से याद रख पाएँगे 

  Trick – “ सरला ”  

    स   संसद          ( अनुच्छेद 79 )

    र    - राज्य सभा      ( अनुच्छेद 80 )

    ला  - लोक सभा       ( अनुच्छेद  81 )





भारत के संसद से सम्बन्धित अनुच्छेद  Articles related to the Indian Parliament
भारत के संसद से सम्बन्धित अनुच्छेद  Articles related to the Indian Parliament



Explanation 

अनुच्छेद 79 – संसद की रचना (Constitution of Parliament)

मूल पाठ (संविधान के अनुसार):
"भारत के लिए एक संसद होगी, जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन होंगे जिन्हें क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा कहा जाएगा।"

 मुख्य बिंदु:

·         संसद की संरचना तीन अंगों से मिलकर होती है:

1.      राष्ट्रपति (President of India)

2.      राज्यसभा (Council of States)

3.      लोकसभा (House of the People)

·         राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होते हुए भी वह किसी सदन का सदस्य नहीं होता।

·         सभी विधायी प्रक्रियाएं राष्ट्रपति की सहमति के बिना अधूरी मानी जाती हैं।


अनुच्छेद 80 – राज्यसभा की रचना (Composition of Rajya Sabha)

मूल प्रावधान:

राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, जिसमें:

·         238 सदस्य राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं।

·         12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं।

 विवरण:

श्रेणी

संख्या

चयन प्रक्रिया

राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों से

238  

राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुने जाते हैं।

राष्ट्रपति द्वारा नामित

12

साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को नामित किया जाता है।


राज्यसभा की विशेषताएँ:

·         यह स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता।

·         प्रत्येक दो वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं।

·         उप-राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति (Chairman) होते हैं।


अनुच्छेद 81 – लोकसभा की रचना (Composition of Lok Sabha)

 मूल प्रावधान:

लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या:

·         525 सदस्यराज्यों से

·         20 सदस्यकेंद्रशासित प्रदेशों से
(संविधान प्रारंभ के समय)

वर्तमान में (2024 तक के अनुसार):

·         लोकसभा की कुल सदस्य संख्या543 निर्वाचित + 2 मनोनीत (अब समाप्त)
(104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा एंग्लो-इंडियन नामांकन समाप्त कर दिया गया है)

 सदस्य निर्वाचन:

·         सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं।

·         चुनाव वयस्क मताधिकार और पहले-पहले-आए-पहले-पहले-पाए (first-past-the-post) प्रणाली के अनुसार होते हैं।

·         एक व्यक्ति एक मत, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है।

 सीटों का बंटवारा:

·         लोकसभा में सीटों का बंटवारा राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में होता है।

·         अनुच्छेद 82 के तहत हर जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (delimitation) किया जाता है। लेकिन वर्तमान में परिसीमन 2026 तक स्थगित है।

 

 सारांश तालिका:

अनुच्छेद

विषय

प्रमुख बातें

79

संसद की रचना            

राष्ट्रपति + राज्यसभा + लोकसभा

80

राज्यसभा की रचना

250 सदस्य (238 निर्वाचित + 12 नामित), स्थायी सदन

81

लोकसभा की रचना

अधिकतम सदस्य: 552; वर्तमान: 543 निर्वाचित सदस्य

 

भारत के संविधान के अनुच्छेद 79, 80, और 81 के बारे में एक साफ़-सुथरा और सरल चार्ट दिया गया है, जिससे आपको इनके बीच के मुख्य अंतर और विशेषताएँ समझने में आसानी होगी:

भारत की संसद: अनुच्छेद 79, 80 और 81 का चार्ट

अनुच्छेद संख्या

विषय

विवरण

सदस्यों की संख्या

चयन प्रक्रिया

विशेषताएँ

79

संसद की रचना

संसद के तीन अंग: राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा

-

-

संसद का समग्र ढांचा निर्धारित करता है

80

राज्यसभा की रचना

राज्यसभा (Council of States)

अधिकतम 250 सदस्य

238 निर्वाचित (राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा) + 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित

स्थायी सदन, 1/3 सदस्य हर 2 साल सेवानिवृत्त, उप राष्ट्रपति अध्यक्ष

81

लोकसभा की रचना

लोकसभा (House of the People)

अधिकतम 552 सदस्य (वर्तमान 543 निर्वाचित)

सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव

कार्यकाल 5 वर्ष, भारत की जनसंख्या के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण

 

अतिरिक्त नोट्स:

·         राज्यसभा कभी भंग नहीं होती।

·         लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष है।

·         लोकसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है।

·         राज्यसभा में राष्ट्रपति नामित सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य और सामाजिक सेवा के विशेषज्ञ होते हैं।


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